Edited By Anil dev,Updated: 18 Jan, 2020 04:26 PM
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्षीय गुडिय़ा गैंगरेप केस के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने मनोज शाह और प्रदीप कुमार को मामले में दोषी ठहराया और कहा कि महज पांच साल की...
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्षीय गुडिय़ा गैंगरेप केस के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने मनोज शाह और प्रदीप कुमार को मामले में दोषी ठहराया और कहा कि महज पांच साल की बच्ची को काफी अनैतिक आचरण एवं अति क्रूरता को सहना पड़ा। अब सजा पर कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगा।
शाह और कुमार ने 15 अप्रैल 2013 को गांधी नगर इलाके में लड़की से बलात्कार किया था और उसके निजी अंगों में वस्तुएं डाल दीं। अपराध करने के बाद दोषियों ने पीड़िता को मनोज के कमरे में मृत समझकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। बच्ची को 40 घंटे बाद 17 अप्रैल 2013 को बचाया गया।