दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने के मामले में CM केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत

Edited By Anil dev,Updated: 10 Sep, 2018 05:40 PM

delhi arvind kejriwal patiala house court

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिस को ठुल्ला कहे जाने के खिलाफ दायर मानहानि के केस में राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल मामले को...

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिस को ठुल्ला कहे जाने के खिलाफ दायर मानहानि के केस में राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल मामले को रद्द कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को ठुल्ला कहने पर कोई मानहानि का मामला नहीं बनता है।
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गौरतलब है कि जुलाई 2015 में अपने एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने पुलिसवालों को ठुल्ला कहकर संबोधित किया था। इसके बाद उनके ‌‌खिलाफ दिल्ली के तीन अलग-अलग थानों में दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने शिकायत दर्ज कराई थी और इस शब्द को आपत्तिजनक करार दिया था। 

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समन पर रोक के लिए में याचिका
जुलाई 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को समन किया गया था. उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को दोषी पाया था और उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। केजरीवाल ने समन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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