Edited By Anil dev,Updated: 23 Jul, 2019 12:30 PM
साल 2014 में आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) और उनके साथियों द्वारा रेलभवन (Rail Bhawan) में किए गए प्रदर्शन (Protest) पर चल रहे निषेधाज्ञा उल्लंघन के मुकदमें पर दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने रोक लगा दी है।
नई दिल्ली: साल 2014 में आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) और उनके साथियों द्वारा रेलभवन (Rail Bhawan) में किए गए प्रदर्शन (Protest) पर चल रहे निषेधाज्ञा उल्लंघन के मुकदमें पर दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये मुकदमा AAP संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia), AAP विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) और राखी बिड़ला (Rakhi Birla) के खिलाफ चलाया जा रहा था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के आरोपों में खामियां
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मजिस्ट्रेट अदालत के 5 जुलाई को दिए गए निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा चलाने के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। AAP के नेताओं की याचिका पर सुनवाई करेते हुए एडिशनल सेशंस् जज अरुण भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। ऐडवोकेट मोहम्मद इरशाद ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से तय किए गए आरोपों में खामियां बताते हुए याचिका दायर की थी।
रेल भवन के बाहर धरना प्रदर्शन
बता दें कि केजरीवाल और अन्य नेताओं ने 20 जनवरी, 2014 को रेल भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। दक्षिणी दिल्ली में कथित तौर पर ड्रग्स और वेश्यावृत्ति रैकेट पर छापे की कार्रवाई करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
जिसके बाद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। जिसमें उन्होंने दावा किया कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने 19 जनवरी, 2014 को रेल भवन और पार्ल्यामेंट स्ट्रीट के पास नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और विजय चौक इलाकों में निषेधाज्ञा आदेश लागू किए थे। इस आदेश के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके अगले दिन वहां जमा होकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।