दिल्ली भाजपा ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

Edited By Yaspal,Updated: 04 Jul, 2018 08:28 PM

delhi bjp welcomes court verdict

दिल्ली प्रदेश भाजपा ने उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के बीच अधिकारों के लिए रस्साकशी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

नई दिल्लीः दिल्ली प्रदेश भाजपा ने उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के बीच अधिकारों के लिए रस्साकशी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले ने यह स्थापित किया है कि संविधान ही ‘सर्वोपरि’ है और राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ दल की ‘अराजकता’ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रदेश भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि अदालत का आदेश केजरीवाल सरकार को ‘अंतिम चेतावनी’ है कि वह स्थापित नियमों के मुताबिक काम करे। उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले ने यह स्थापित किया है कि दिल्ली और देश में कहीं भी संविधान ही सर्वोपरि है। यह केजरीवाल सरकार के लिए भी अंतिम चेतावनी है कि वह अराजकता को छोड़ें और संविधान का पालन करें।’’ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी पर ऐतिहासिक फैसले में आज उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर वह काम करने को बाध्य हैं।

न्यायालय ने कहा कि मंत्री परिषद के सभी फैसलों से उपराज्यपाल को अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सहमति की जरूरत है। भाजपा के विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्णय में आप सरकार को कानून का पालन करने का निर्देश दिया है और उम्मीद जताई कि वे ऐसा करेंगे।

गुप्ता ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार को बिना अदालत के आदेश के भी कानून का पालन करना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि फैसले के बाद अब वे ऐसा करेंगे।’’ शीर्ष अदालत का फैसला आप सरकार के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।         

 

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