Edited By ,Updated: 18 Oct, 2016 06:02 PM
दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है।
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक, पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में स्मृति काे समन करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि इस मामले में अर्जी दाखिल कर ईरानी को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है।