Edited By ,Updated: 03 Feb, 2016 06:39 PM
दिल्ली की एक अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें'चलता-फिरता आत्मघाती हमलावर कहा है।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें'चलता-फिरता आत्मघाती हमलावर कहा है। ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले एक शख्स के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज करते हए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उसे छह दिन जेल और 2000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।
सेशन कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर किसी भी तरह से रहम नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रायल कोर्ट में पेश किए सबूत के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी के ब्लड में एल्कोहल की मात्रा 42 गुना ज्यादा थी। बदरपुर में रहने वाला आरोपी जोगी वर्गीज उस वक्त एक दोपहिया वाहन चला रहा था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने कहा, 'आरोपी जिस हालत में वाहन चला रहा था वह मेरे नजर में किसी 'चलते-फिरते आत्मघाती हमलावर' से कम नहीं है। जो उसके आसपास चल रहे लोगों की जान ले सकता था।
कोर्ट ने सजा पूरी करने के लिए उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी छह महीने के लिए रद्द कर दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह नए सिरे से ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट दे।