Edited By Hitesh,Updated: 23 Sep, 2021 02:41 PM
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी में 125 केवीए और उससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करने वालों को अक्टूबर के अंत तक अपने ‘डीजी सेट'' में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने करने का निर्देश दिया है। प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण...
नेशनल डेस्क: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी में 125 केवीए और उससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करने वालों को अक्टूबर के अंत तक अपने ‘डीजी सेट' में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने करने का निर्देश दिया है। प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने दो जुलाई को जारी एक आदेश का अनुस्मरण कराते हुए कहा कि ऐसे ‘डीजी सेट' के मालिक अगर पहले नोटिस की तारीख से 120 दिनों के भीतर इसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने कहा कि डीजी सेट में लगने वाले उपकरणों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पांच प्रयोगशालाओं में से एक द्वारा मान्यता प्राप्त और कम से कम 70 प्रतिशत उत्सर्जन को कम करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे ‘डीजी सेट' का इस्तेमाल करने वालों के पास गैस आधारित जनरेटर इस्तेमाल करने का भी विकल्प है।