Edited By ,Updated: 21 Nov, 2016 03:31 PM
सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर रही है।
नई दिल्ली: सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने आज राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वद्र्धमान कौशिक बनाम भारत संघ के मामले में 18 जुलाई 2016 को और 20 जुलाई 2016 को अपने आदेशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर रही है।
मांडविया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अधिकरण के समक्ष इस मामले में अभियोजन के दौरान भारी उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के साथ विचारविमर्श किया था। उन्होंने बताया कि वे वाहन, जो खास कर निजी स्वामित्व वाले हैं और जिनका रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया गया है, उनका पंजीकरण निरस्त करना राष्ट्रीय अपव्यय होगा। आयु के आधार पर वाहनों को हटाने से उन स्वामियों के लिए आर्थिक संकट होगा जिनकी आजीविका ही इन वाहनों पर निर्भर है। अधिकरण के आदेश के चलते संभावित ग्राहकों के लिए डीजल कार खरीदने पर रोक होगी।