Edited By Seema Sharma,Updated: 31 Aug, 2020 03:44 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को AAP सरकार से कहा कि मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करने वाली जनहित याचिका को वह अभिवेदन की तरह माने। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की...
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को AAP सरकार से कहा कि मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करने वाली जनहित याचिका को वह अभिवेदन की तरह माने। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि एक न्यास की ओर से दायर इस याचिका में ‘‘शहर में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई है।
अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिका को अभिवेदन माने और कानून, नियमों, कायदों और सरकारी नीति के अनुरूप फैसला ले। इस निर्देश के साथ पीठ ने एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की याचिका का निबटारा कर दिया।