प्रदूषण पर नियंत्रण में नाकाम रही दिल्ली सरकार, जमा कराए 25 करोड़ : एनजीटी

Edited By Pardeep,Updated: 23 Jul, 2019 11:53 AM

delhi government failed to control pollution deposited 25 crore ngt

प्रदूषण रोकने पर नाकाम रहने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सीपीसीबी के पास 25 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार द्वारा अनधिकृत औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए एनजीटी ने यह आदेश जारी किए। एनजीटी ने दिल्ली...

नई दिल्ली: प्रदूषण रोकने पर नाकाम रहने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सीपीसीबी के पास 25 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार द्वारा अनधिकृत औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए एनजीटी ने यह आदेश जारी किए। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को राशि जमा करने का अंतिम समय दिया है। 

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दायर एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार ने 3 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश के अनुसार 25 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप सरकार को 25 करोड़ रुपए की गारंटी देने साथ ही सर्वोच्च प्रदूषण निगरानी निकाय को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस संबंध में कोई और चूक न हो। 

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पर्यावरण को नुकसान की लागत और बहाली की लागत का आकलन करने के लिए कोई गंभीर अभ्यास नहीं है। एनजीटी ने यह भी कहा कि प्रदूषकों की संख्या 30,000 से अधिक बताई जाती है जबकि कार्रवाई 150 वाहनों के खिलाफ शायद ही होती है। पीठ ने कहा एक और अनुपालन हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए ताकि महीने की कार्रवाई का विवरण दिया जा सके और 3 दिसंबर, 2018 को आदेश का अनुपालन दिखाया जा सके। दिल्ली के मुख्य सचिव को अगली तारीख 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित का निर्देश दिया। 

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साढ़े चार साल से अधिक समय के बाद भी पीड़ित पक्षों की शिकायत यह है कि प्लास्टिक के अनियमित हैंडलिंग के कारण होनेवाला प्रदूषण अब भी जारी है। ट्रिब्यूनल मुंडका गांव निवासी सतीश कुमार और टिकरी-कलां के मूल निवासी महावीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्लास्टिक, चमड़ा, रबर, मोटर इंजन तेल और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाने और इस तरह के लेखों के साथ अवैध औद्योगिक इकाइयों के निरंतर संचालन के कारण प्रदूषण का आरोप लगाया गया था। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को संबंधित नगरपालिका,पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया था जो ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार थे। 

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