दिल्ली में ट्रैफिक चालानों पर 50% छूट: 1000 रुपये जगह कटेगा 500 रुपये का चालान

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Sep, 2024 08:24 AM

delhi government traffic challans offers traffic challans challans

दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों के निपटारे को आसान और प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यदि आपके ऊपर भी कई पुराने ट्रैफिक चालान बकाया हैं या बार-बार चालान कटने से परेशान हैं, तो यह आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने एक नई योजना का...

नेशनल डेस्क:  दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों के निपटारे को आसान और प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यदि आपके ऊपर भी कई पुराने ट्रैफिक चालान बकाया हैं या बार-बार चालान कटने से परेशान हैं, तो यह आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत काटे गए चालानों पर 50% की छूट मिलेगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि आपका जुर्माना 1000 रुपये है, तो आपको केवल 500 रुपये ही भरने होंगे। इस पहल का उद्देश्य पुराने चालानों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करना और चालानों के भुगतान में आ रही देरी को खत्म करना है। परिवहन विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को तैयार करके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है और अब यह प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा गया है।

नोटिफिकेशन जारी होने पर मिलेगी छूट
जैसे ही LG की अनुमति मिलेगी, इस योजना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चालानों पर छूट का लाभ उठाने के लिए मौजूदा चालानों का निपटारा नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के भीतर किया जाना होगा। इसके बाद काटे जाने वाले चालानों का निपटारा 30 दिनों के अंदर करने पर छूट दी जाएगी।

किन धाराओं के तहत मिलेगी छूट
इस छूट का लाभ मोटर वाहन अधिनियम-1988 की कुछ विशेष धाराओं के तहत काटे गए चालानों पर मिलेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

धारा 177: सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन
धारा 178: बिना टिकट यात्रा या गलत टिकट देना
धारा 179: सरकारी आदेशों की अवहेलना
धारा 180: बिना अनुमति वाहन चलाना
धारा 181: बिना लाइसेंस के वाहन चलाना
धारा 182: लाइसेंस नियमों का उल्लंघन
धारा 183: ओवरस्पीडिंग और स्पीड गवर्नर में छेड़छाड़
धारा 184: खतरनाक और लापरवाही से ड्राइविंग
धारा 189: तय गति सीमा का उल्लंघन
धारा 190: असुरक्षित वाहन चलाना
धारा 192: बिना पंजीकरण और परमिट के वाहन चलाना
धारा 194: ओवरलोडिंग
धारा 196: बिना बीमा के वाहन चलाना
धारा 198: वाहन के मेकेनिज्म से छेड़छाड़

लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा
दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से ट्रैफिक उल्लंघनों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और लोगों को लोक अदालत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह न केवल जनता के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि न्यायिक संस्थानों और परिवहन विभाग पर भी काम का बोझ कम होगा। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ऑनलाइन चालान भुगतान को बढ़ावा
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि चालान का भुगतान ऑनलाइन या सरकार द्वारा अधिकृत अन्य माध्यमों से किया जा सकेगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि "यह छूट जनता को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी।"

सरकार की इस पहल से दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!