राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से दिल्ली HC का इनकार

Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Aug, 2021 03:58 PM

delhi hc refuses to issue notice on plea challenging asthana appointment

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया और पूछा कि क्या उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई अन्य याचिका किसी दूसरी...

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया और पूछा कि क्या उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई अन्य याचिका किसी दूसरी अदालत में लंबित है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अस्थाना की नियुक्ति और सेवा में एक साल के विस्तार के खिलाफ सदरे आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या ऐसा कोई मामला किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित है?''

 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि उनकी जानकारी में अभी तक किसी भी अन्य अदालत में ऐसी कोई याचिका लंबित नहीं है। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा कि विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। पीठ ने वकील से कहा कि निर्देश लीजिए। पता लगाइए और सोमवार को आइए।'' आलम की ओर से पेश वकील बीएस बग्गा ने अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने कहा, ‘‘नहीं, नहीं। हमें अभी इसमें हर चीज पढ़नी है। हम देखेंगे। शर्मा ने कहा कि प्राधिकारियों द्वारा की गई किसी भी नियुक्ति को चुनौती देना तथाकथित अखंडता बनाए रखने वालों के लिए एक पेशा बन गया है।

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