हेलीकॉप्टर घोटाला: त्यागी की जमानत के खिलाफ याचिका पर उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई

Edited By ,Updated: 03 Jan, 2017 01:43 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर वह नौ जनवरी को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर वह नौ जनवरी को सुनवाई करेगा।  इसे पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में त्यागी को मिली जमानत को एजेंसी ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि वह जांच को कथित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।  जांच एजेंसी की याचिका को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति आई एस मेहता के समक्ष पेश किया गया। इस पर त्यागी के वकील ने कहा कि वे याचिका पर अपना जवाब दायर करेंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति मेहता ने अगले सोमवार को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की। सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका 26 दिसंबर को एक निचली अदालत द्वारा त्यागी को दी गयी जमानत को चुनौती देता है। 

मेहता ने न्यायालय से कहा, ‘‘यह जमानत को चुनौती देने वाली याचिका है। पिछली तारीख पर उच्च न्यायालय ने याचिका को लेकर नोटिस जारी करते हुए कहा था कि आज इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। कुछ तात्कालिकता है।’’ इस पर न्यायालय ने जवाब दाखिल करने और मामले के निपटारे के लिए सोमवार तक का समय किया। पिछले साल के 30 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर त्यागी का जवाब मांगा था। सीबीआई ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जमानत पर हिरासत से बाहर रहने की स्थिति में त्यागी उसकी जांच को प्रभावित कर सकते हैं और अन्य आरोपियों को आगाह कर सकते हैं। 

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