Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 12:56 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात को देख कर हैरान है कि यह जनहित याचिका के भेष में, ‘‘ राजनीतिक हित याचिका ’’ का एक स्पष्ट उदाहरण है...
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात को देख कर हैरान है कि यह जनहित याचिका के भेष में, ‘‘ राजनीतिक हित याचिका ’’ का एक स्पष्ट उदाहरण है ।
अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी ने वह डेटा या जानकारी छिपाई जिनका उन्हें पहली बार में खुलासा करना चाहिए था। अदालतों को इस मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि राजनीतिक व्यक्ति अपने हितों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करे।
गौरतलब है कि स्वामी ने इस साल 6 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस संदेहास्पद मौत के मामले की दोबारा जांच कराई जाए और उसकी निगरानी कोर्ट खुद करे।