Edited By Anil dev,Updated: 16 Sep, 2019 06:25 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को सोमवार को जमानत दे दी। दिल्ली की एक निचली अदालत दत्त को 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में सजा...
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को सोमवार को जमानत दे दी। दिल्ली की एक निचली अदालत दत्त को 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में सजा सुना चुकी है।
उन्हें छह महीने की सजा काटने के लिए हाल ही में हिरासत में लिया गया था। रोहिणी जेल में बंद दत्त ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले में खुद को दोषी ठहराने और सजा सुनाये जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिस पर न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सरकार से भी जवाब मांगा है।
दत्त सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले को 30 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है। निचली अदालत ने दत्त को दोषी ठहराते समय कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दत्त 10 जनवरी 2015 को रात करीब आठ बजे अपने 50 समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता के घर पहुंचे। अदालत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके साथी के साथ मारपीट की जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई।