Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Nov, 2020 02:03 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी त्योहार या पर्व को मनाने के...
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी त्योहार या पर्व को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। इस समय कोरोना महामारी चल रही है और सरकार का सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने का फैसला बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिसने छठ पूजा की इजाजत की याचिका दी है लगता है उसे दिल्ली के हालात मालूम नहीं है कि यहां एक बार फिर से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं।
बता दें कि केजरीवाल सरकार कुछ दिन पहले लोगों ने अपील की थी कि वो घरों में ही छठ पूजा मनाए। नदियों आदि पर इकट्ठे न हों। दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ हैं और सभी की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार ने कहा था कि कृत्रिम तालाब बनाकर भी छठ पूजा की जा सकती है लेकिन इसके लिए भी कोरोना नियमों और प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा।