दिल्ली उच्च न्यायालय ने मांस निर्यातक कुरैशी की याचिका खारिज की

Edited By Pardeep,Updated: 31 Aug, 2018 11:28 PM

delhi high court dismisses petition of meat exporter qureshi

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय कर निपटान आयोग (आईटीएससी) के 2017 के एक आदेश के खिलाफ मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी एक अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। गौरतलब है कि आईटीएससी ने विवादों में रहे मांस निर्यातक कुरैशी की कर निपटारा अर्जी को अमान्य करार दिया...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय कर निपटान आयोग (आईटीएससी) के 2017 के एक आदेश के खिलाफ मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी एक अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। 

गौरतलब है कि आईटीएससी ने विवादों में रहे मांस निर्यातक कुरैशी की कर निपटारा अर्जी को अमान्य करार दिया था क्योंकि वह अपनी आय का पूरा और सही खुलासा करने में नाकाम रहे थे। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि कार्यवाही के लिए इजाजत देने के वास्ते यह एक उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि कुरैशी ने सारे तथ्यों का सही - सही खुलासा नहीं किया है, जिसके अभाव में अर्जी देने वाले की आय निर्धारित करना हमारे लिए संभव नहीं है।

गौरतलब है कि आईटीएससी ने 12 मई 2017 के अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता दो विदेशी बैंक खातों के लाभार्थी है जबकि उन्होंने खाता खोलने का फार्म तक नहीं भरा था। पीठ ने कहा, ‘‘अब यह स्थापित हो गया है कि वह सिंगापुर में खोले गए एक बैंक खाते के लाभार्थी हैं जिसके जरिए काफी मात्रा में धन का हस्तांतरण किया गया। अदालत ने कहा कि इस खाते से धन का प्रवाह और लंदन में संपत्ति की खरीद, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों मुद्दों पर खुलासा पूरा और वास्तविक नहीं है। 

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