एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम को मिली अदालत से राहत

Edited By Anil dev,Updated: 15 Jan, 2019 06:14 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 24 जनवरी तक बढ़ा दी। यह आदेश ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत संबंधी चिदंबरम की याचिका पर आया है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 24 जनवरी तक बढ़ा दी। यह आदेश ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत संबंधी चिदंबरम की याचिका पर आया है। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता के मंगलवार को दलीलें देने में असमर्थता जताने के बाद न्यायमूर्ति सुनील गौर ने इस मामले में सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की।  सुनवाई में चिदंबरम की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे और अर्शदीप सिंह पेश हुए। उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक अगस्त तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। 

क्या है मामला
इससे पहले, पिछले वर्ष 31 मई को अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तारी से छूट दी थी। अदालत ने इन दोनों मामलों में एक अगस्त 2018 को गिरफ्तारी से छूट पहले 28 सितंबर और फिर 25 अक्टूबर तक बढाई थी। 25 अक्टूबर को अंतरिम राहत 29 नवंबर 2018 तक बढा दी गई थी। इसके बाद अदालत ने राहत 15 जनवरी तक बढाई थी।  विभिन्न जांच एजेंसियां 3500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस सौदे तथा 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही हैं। संप्रग 1 सरकार में केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दो कंपनियों को विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड से मंजूरी मिली थी।     

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