दिल्ली के एफएसएल में नहीं है नार्को परीक्षण मशीन, यह सुनकर हैरान रह गया HC

Edited By Anil dev,Updated: 15 Jan, 2019 10:57 AM

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दिल्ली उच्च न्यायालय यह जानकर चकित रह गया कि राष्ट्रीय राजधानी में एक भी नार्को परीक्षण मशीन नहीं है और उसने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार एक ऐसा उपकरण खरीदने और तीन महीने के अंदर उसका परिचालन करने निर्देश दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय यह जानकर चकित रह गया कि राष्ट्रीय राजधानी में एक भी नार्को परीक्षण मशीन नहीं है और उसने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार एक ऐसा उपकरण खरीदने और तीन महीने के अंदर उसका परिचालन करने निर्देश दिया। न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी स्थित फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यह मशीन खरीदने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाएं। 

पीठ को बताया किया जिन व्यक्तियों की नार्को परीक्षण की जरूरत होती है, उन्हें इसके लिए दिल्ली से गुजरात के गांधीनगर ले जाना होता है। अदालत एक व्यक्ति की बंदी प्रत्यीक्षकण याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस व्यक्ति ने पिछले साल चार अगस्त से लापता साढ़े चार साल के बेटे का पता लगाने की मांग की है।  पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि चार साल का यह बच्चा आखिरी बार जिस किशोर के साथ देखा गया था, उसकी मां और बहन से नार्को परीक्षण करने के लिए सहमति ले ली गयी थी। लेकिन इस परीक्षण के वास्ते उन्हें गुजरात ले जाने के लिए अब तक तारीख तय नहीं हुई है। 

पीठ को दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा ने बताया कि दोनों व्यक्तियों को गुजरात जाना होगा क्योंकि रोहिणी की अपराध विज्ञान प्रयोगशाला यह सुविधा नहीं है। इस पर अदालत ने कहा, ‘‘हम यह सुनकर चकित हैं। देश की राजधानी होने के नाते हमें उम्मीद थी कि लोगों को नार्को परीक्षण के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाने के बजाय दिल्ली के रोहिणी एफएसएल में ही यह सुविधा होगी।’’     

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