Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 05:15 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनाव आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस शरद यादव के गुट द्वारा पार्टी चिन्ह पर की गई दावेदारी को लेकर भेजा गया है। इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होगी। जानकारी के अनुसार, शरद...
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनाव आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस शरद यादव के गुट द्वारा पार्टी चिन्ह पर की गई दावेदारी को लेकर भेजा गया है। इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
जानकारी के अनुसार, शरद यादव गुट के नए अध्यक्ष राजशेखरन ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को राजशेखरन के वकील की अनुपस्थिति के कारण इस मामले की सुनवाई गुरुवार को की गई।
बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा नीतीश कुमार की जदयू को असली पार्टी बताया गया था। इस फैसले के खिलाफ शरद यादव गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में महागठबंधन तोड़कर भाजपा का हाथ थाम लेने पर शरद यादव ने बागी तेवर अपना लिए थे।