ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- अब हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते

Edited By Yaspal,Updated: 01 May, 2021 06:05 PM

delhi high court strict about lack of oxygen

कोरोना वायरस की लहर के बीच शनिवार को ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि बहुत हो चुका, अब हम आंख मूंदकर नहीं रह सकते। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह दिल्ली को 490 MT

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस की लहर के बीच शनिवार को ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि बहुत हो चुका, अब हम आंख मूंदकर नहीं रह सकते। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह दिल्ली को 490 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति आज जैसे भी हो सुनिश्चित करे। बता दें कि आज दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक डॉक्टर भी शामिल है।

अदालत ने कहा कि दिल्ली एक औद्योगिक राज्य नहीं है। इसके पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं हैं। टैंकरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। दिल्ली को आवंटन 20 अप्रैल से लागू है और एक दिन के लिए भी दिल्ली को आवंटित गैस की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई, अगर आदेश लागू नहीं हुआ तो हम अवमानना की कार्यवाही जारी करने पर विचार कर सकते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

वहीं बत्रा अस्पताल की घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ये खबर बहुत पीड़ादायी है। इनकी जान बच सकती थी। समय पर ऑक्सीजन देकर दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। अपने लोगों की इस तरह होती मौतें अब और नहीं देखी जाती। दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन चाहिए और कल केवल 312 टन ऑक्सीजन दी गई है। इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली कैसे सांस ले?

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!