Edited By vasudha,Updated: 03 Feb, 2021 01:14 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नयी निजता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा...
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नयी निजता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर मार्च तक जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता सीमा सिंह और मेघान सिंह ने दलील दी है कि नयी निजता नीति, भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों में ‘‘खामियों'' का संकेत देती है।
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व्हॉट्सएप की सेवा और निजता नीति में हालिया बदलाव को लेकर बहस छिड़ी है। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति का अद्यतन या अपडेटेड संस्करण जारी किया था, जिसके तहत व्हाट्सएप द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के डेटा को अपने समूह की अन्य कंपनियों (जैसे-फेसबुक) के साथ साझा किया जा सकता है। कई गोपनीयता विशेषज्ञों और निकायों ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के संदर्भ में आशंकाएं व्यक्त की थी।
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याचिका में कहा गया कि निजता नीति को लागू करने के बाद व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले लोगों को अपनी मनमानी और एकतरफ़ा शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सभी को अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को हटाना होगा।