Edited By Yaspal,Updated: 10 Jul, 2018 08:08 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को लंदन ट्यूब से प्रेरणा लेते हुए अपने स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना चाहिए।
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को लंदन ट्यूब से प्रेरणा लेते हुए अपने स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने डीएमआरसी का ध्यान आर्किषत किया कि किस प्रकार लंदन परिवहन विभाग ने अपने ट्यूब स्टेशनों तक ‘बिना चले’ पहुंच बनाई है और दिल्ली मेट्रो को इसका यहां अनुकरण करना चाहिए।
अदालत ने उल्लेख किया कि लंदन में परिवहन विभाग ने बसों और कैब तक ‘बिना चले’ पहुंच सुनिश्चित की है जबकि 21 वीं सदी की दिल्ली में सरकार पिछले 20 सालों में 10 हजार लो फ्लोर बस नहीं उपल्ब्ध करा पायी है। पीठ ने डीएमआरसी से कहा कि लंदन और दुनिया के अन्य भागों के स्थानों की योजना को समझना चाहिए और व्हील चेयर से पहुंच बनानी चाहिए जिससे सीढिय़ों का उपयोग ना करना पड़े।