Edited By vasudha,Updated: 03 Feb, 2019 11:21 AM
आप मानें या ना मानें, लेकिन शराब पीने वालों के बीच किए गए एनएफएक्स के साथ कान्तर-आईएमआरबी के सर्वे की रिपोर्ट बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है...
नेशनल डेस्क: आप मानें या ना मानें, लेकिन शराब पीने वालों के बीच किए गए एनएफएक्स के साथ कान्तर-आईएमआरबी के सर्वे की रिपोर्ट बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। दिल्ली, लखनऊ और गुरुग्राम में 25 से 35 साल की उम्र के युवाओं के बीच किए गए सर्वे में दिल्ली के 41 फीसदी युवाओं ने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ शराब पीने के लिए कार या कार पार्किंग को प्राथमिकता दी है।
कार को ही बार बनाने के लिए कई तरह के कारण बताए गए। इनमें लाइसेंसी बार की कम संख्या, अहातों में साफ-सफाई न होना, सुरक्षा की कमी और बेतहाशा भीड़ प्रमुख कारण हैं। एजेंसी ने यह रिसर्च नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एन.आर.ए.आई.) की ओर से किया है। इसके अनुसार दिल्ली के मुकाबले गुरुग्राम और लखनऊ में कार में शराब पीने को खासा पसंद नहीं किया जाता। शराब पीने वाले 1300 लोगों के बीच किए गए सर्वे में गुरुग्राम में 25 और लखनऊ में 32 फीसदी युवाओं ने ही कार में शराब पीने को प्राथमिकता दी। सर्वे में शामिल युवाओं में से 80 फीसदी पुरुष और बाकी महिलाएं थीं। हालांकि दिल्ली में किए गए सर्वे में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 10 फीसदी ही थी।
शराब को लेकर कुछ राज्यों के ये हैं नियम
- पंजाब आबकारी एक्ट 1914 के अनुसार पंजाब और हरियाणा में ऐसे किसी भी स्थान पर जहां शराब बेची, परोसी या पी जा रही हो, वहां किसी भी महिला के काम करने की मनाही है।
- साल 1995 से केवल एक द्वीप बंगारम को छोड़कर केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है।
- महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल होने के अलावा यहां शराब रखने, पीने और खरीदकर ले जाने के लिए परमिट/लाइसेंस होना जरूरी है। परमिट न होने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना/5 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि महाराष्ट्र के वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में शराब बेचने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- अंडमान में हर महीने के 7वें दिन ड्राई-डे रहता है।
शराब पीकर वाहन चलाने पर है चार साल तक की सजा का प्रावधान
भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र हर राज्य में अलग-अलग है। अधिकांश राज्यों में जहां यह 21 से 23 साल के बीच है तो कुछ राज्यों में यह 18 साल ही निर्धारित है। वहीं पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन-दीव, दादर और नागर हवेली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। बिहार, नगालैंड, मणिपुर और गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि प्रतिबंधों और कड़े कानूनों के बावजूद पिछले 20 सालों में देश में शराब की खपत में 55 फीसदी का इजाफा हुआ है। 1 मार्च, 2012 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया, जिसके अनुसार वाहन चलाते समय 100 मिली लीटर खून में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल की मात्रा दंडनीय अपराध है। दोषी को 2000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना और 6 महीने से लेकर 4 साल तक की सजा हो सकती है।