दिल्ली दंगाः आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप, कहा-मुझे किसी से बात तक करने नहीं दी जा रही

Edited By Yaspal,Updated: 22 Oct, 2020 07:39 PM

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राजधानी दिल्ली में हुई फरवरी में हिंसा के मामले में न्यायिक हिरासत में रह रहे उमर खालिद ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान खालिद ने कहा कि उन्हें किसी से मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा है। खालिद को दिल्ली...

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में हुई फरवरी में हिंसा के मामले में न्यायिक हिरासत में रह रहे उमर खालिद ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान खालिद ने कहा कि उन्हें किसी से मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा है। खालिद को दिल्ली हिंसा से तार जुड़े होने के चलते कोर्ट ने बीती 24 सितंबर को 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि, पुलिस ने एक महीने और हिरासत की मांग की है।

जेल अधीक्षक के इशारे पर हो रहा है ऐसा व्यवहार: खालिद
कोर्ट में खालिद ने कहा, 'सिक्योरिटी का मतलब यह नहीं होता कि मुझे इसी तरह से सजा दी जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि सेल में हमेशा बंद रखे जाने के कारण वो कुछ दिनों से केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से बीमार महसूस कर रहे हैं। यह एक तरह का एकांत कारावास है। उन्होंने आरोप लगाए कि यह सब जेल अधीक्षक के इशारे पर हो रहा है। हालांकि, कोर्ट ने जेल अधीक्षक (Jail superintendent) को शुक्रवार को अदालत के सामने पेश होने के लिए समन भेजा है।

सुरक्षा के लिए खालिद ने दायर की थी याचिका
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र खालिद ने सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने अपने वैचारिक मतभेद होने का हवाला दिया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खालिद के लिए सुरक्षा इंतजाम बेहतर करने के आदेश दिए थे। खालिद को पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

खालिद ने कोर्ट से कहा, 'मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन ऐसी सुरक्षा नहीं हो सकती कि मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। यह एक सजा की तरह है, मुझे यह सजा क्यों दी जा रही है।' खालिद एडीशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने पेश हुए थे। उनके साथ दिल्ली हिंसा के मामले में एक और आरोपी शरजील इमाम भी थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए विशेष अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत से खालिद और इमाम की 30 दिन की हिरासत की मांग की।

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