इंडिया गेट के आसपास धारा-144, सभा करने या इकट्ठा होने की अनुमति नहीं: दिल्ली पुलिस

Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Oct, 2020 01:01 PM

delhi section 144 around india gate

उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगले आदेश तक यहां पर किसी भी तरह की सभा या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके...

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगले आदेश तक यहां पर किसी भी तरह की सभा या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी बगैर अनुमति के लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के DCP ने कहा कि आम लोगों को सूचित किया जाता है कि 3 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के तहत जंतर-मंतर पर कुल 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है। हालांकि इसके लिए भी संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी।

 

वहीं इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद किसी जगह पर एक समय में चार से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बता दें कि हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को इंडिया गेट सहित अन्य स्थानों पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और निगम पार्षद सदस्यों ने 2 अक्तूबर को हाथरस की दलित युवती के साथ हुए कृत्य के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने धारा 144 लगा दी।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!