दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- एक और 1984 नहीं होने देंगे

Edited By seema,Updated: 26 Feb, 2020 04:37 PM

delhi will not allow another 1984 high court

उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में एक और '1984' को नहीं होने देंगे। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया कि भड़काऊ भाषण पर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट...

नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में एक और '1984' को नहीं होने देंगे। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया कि भड़काऊ भाषण पर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के बयानों वाले वीडियो देखे और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि जिस दिन बयानबाजी हुई थी उसी दिन अगर एक्शन लिया होता तो यह मामला इतना नहीं बढ़ता। 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए कहा कि जल्द से जल्द संवैधानिक पदाधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को आश्वस्त करें कि आप कहीं भी रहें आप सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से दंगा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

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हाईकोर्ट ने कहा कि हम अब तक 1984 के पीड़ितों के मुआवजे के मामलों से निपट रहे हैं, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरशाही में जाने के बजाए लोगों की मदद होनी चाहिए। इस माहौल में यह बहुत ही नाजुक काम है लेकिन अब संवाद को विनम्रता के साथ बनाए रखा जाना चाहिए। बता दें कि 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और आज भी लोगों को वो जख्म टीस देते हैं।

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