चुनावी हलफनामा मामले में 24 जनवरी को अगली सुनवाई, कोर्ट में पेश होंगे देवेंद्र फडणवीस

Edited By Yaspal,Updated: 04 Jan, 2020 07:03 PM

devendra fadnavis to appear in court next hearing in electoral affidavit case

नागपुर की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उस शिकायत के मामले में पेशी से छूट दे दी जिसमें मांग की गई थी कि चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर आपराधिक कार्यवाही...

नागपुरः नागपुर की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उस शिकायत के मामले में पेशी से छूट दे दी जिसमें मांग की गई थी कि चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर आपराधिक कार्यवाही चलायी जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर एम सातव ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी तय की।

अदालत ने यद्यपि कहा, ‘‘आरोपी अगली सुनवायी पर अदालत के समक्ष अवश्य उपस्थित रहें और अगली तिथि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।'' यह दूसरा मौका था जब फडणवीस ने अदालत से पेशी से छूट मांगी थी। फडणवीस के वकील उदय डाबले ने शुक्रवार को अदालत से कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के प्रचार और निगरानी में व्यस्त हैं।

डाबले ने अदालत से कहा कि इसके अलावा वह बेमौसमी वर्षा से प्रभावित किसानों से मिल रहे हैं ताकि राज्य सरकार से राहत के लिए सम्पर्क करने से पहले नुकसान का जायजा लिया जा सके। अदालत ने बयान को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि फडणवीस को अगली सुनवायी को उपस्थित रहना चाहिए।

अदालत सतीश उइके नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर सुनवायी कर रही थी जिसमें मांग की गई थी कि 2014 में फडणवीस द्वारा चुनावी हलफनामें में उनके खिलाफ दो मामलों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए।

 

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