दिशा रवि अरेस्ट केस: दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, गिरफ़्तारी की प्रक्रिया की जानकारी मांगी

Edited By Yaspal,Updated: 16 Feb, 2021 05:17 PM

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दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर ‘टूलकिट’ मामले में गिरफ्तार 21 वर्षीय कार्यकर्ता दिशा रवि को अदालत में पेश करने से पहले कथित तौर पर उनकी पसंद का वकील मुहैया नहीं कराने पर रिपोर्ट तलब की है। मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए...

नेशनल डेस्कः दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर ‘टूलकिट’ मामले में गिरफ्तार 21 वर्षीय कार्यकर्ता दिशा रवि को अदालत में पेश करने से पहले कथित तौर पर उनकी पसंद का वकील मुहैया नहीं कराने पर रिपोर्ट तलब की है। मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को नोटिस जारी किया। खबरों के मुताबिक रवि को दिल्ली की अदालत में पेश करने के दौरान उनकी पसंद का वकील वहां मौजूद नहीं था।

रवि को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उनपर आरोप है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उन्होंने ‘टूलकिट’ बनाया एवं साझा किया था। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दावा किया कि रवि ने मुंबई की वकील निकिता जैकब एवं पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक के साथ मिलकर भारत की छवि खराब करने के लिए टूलकिट बनाया और अन्य के साथ साझा किया।

पुलिस का दावा है कि रवि ने इस टूलकिट को टेलीग्राम के जरिये जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भेजा और कथित अपराध में साथ भी दिया। जैकब एवं मुलुक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और दोनों फरार हैं। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए डीसीडब्ल्यू ने कहा कि रवि को पुलिस बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई लेकिन उनके ठिकाने की जानकारी माता-पिता तक को नहीं दी गई।

आयोग ने कहा कि यह भी आरोप है कि पुलिस ने दिल्ली लाने से पहले रवि को बेंगलुरु की अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश नहीं किया। आयोग ने दिल्ली पुलिस को मामले में दर्ज प्राथमिकी की प्रति देने के साथ-साथ ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में कथित तौर पर पेश नहीं करने, यहां अदालत में पेश करने के दौरान उनके पंसद का वकील मुहैया नहीं करने की वजह बताने को कहा है। आयोग ने कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को शुक्रवार तक मांगी गई जानकारी देने को कहा है।

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