डोर-टू-डोर डिलवरीः मंत्री की मंजूरी बिना आवेदन ना किया जाए खारिज-केजरीवाल

Edited By Yaspal,Updated: 11 Sep, 2018 09:48 PM

dismissed for approval of minister without application kejriwal rejects

सेवाओं की घर घर आपूर्ति योजना शुरू करने के एक दिन बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसके कार्यान्वयन को लेकर ‘‘कड़े’’ निर्देश जारी किए और कहा कि संबंधित मंत्री की...

नई दिल्लीः सेवाओं की घर घर आपूर्ति योजना शुरू करने के एक दिन बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसके कार्यान्वयन को लेकर ‘‘कड़े’’ निर्देश जारी किए और कहा कि संबंधित मंत्री की मंजूरी के बिना कोई भी अनुरोध खारिज ना किया जाए। दिल्ली सरकार के मुताबिक ‘‘रिश्वत’’ लेने के लिए आवेदन में ‘‘गड़बड़ी’’ का बहाना कर कई मामलों को निचले स्तर पर खारिज किया जा सकता है।

सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘अगर योजना के तहत किसी भी आवेदन/अनुरोध को लेकर देरी की जाती है तो इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस जनसमर्थक योजना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में लिया जाएगा।’’  

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केजरीवाल ने कहा कि योजना में निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन को ‘‘काफी गंभीरता’’ से लिया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के प्रमुख को भी इन मामलों में दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को दिए निर्देश में कहा कि किसी आवेदन को खारिज करने में संबंधित प्रभारी मंत्री की मंजूरी होनी चाहिए और मंजूरी इस तरह के फैसले के 24 घंटे के भीतर ली जानी चाहिए।

केजरीवाल ने सोमवार को योजना की शुरूआत की थी। योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को उनके घर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण सहित 40 सरकारी सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी।

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