Edited By Tanuja,Updated: 29 May, 2018 10:52 AM
पाकिस्तान में हिंदु महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिल गया है। पाक के सिंध प्रांत की विधानसभा ने पति की मृत्यु के छह माह बाद वह अपनी इच्छा से दोबारा विवाह करने का अधिकार दिया है
कराचीः पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को शादी को लेकर नए अधिकार मिले हैं। पाक के सिंध प्रांत की विधानसभा ने पति की मृत्यु के छह माह बाद वह अपनी इच्छा से दोबारा विवाह करने का अधिकार दिया है। हिंदु महिलाओं को एक अधिकार और दिया गया है, जिसके तहत वह शादी को खत्म करने के लिए भी याचिका दे सकती हैं।
विधानसभा में बिल मुस्लिम लीग से जुड़े नंद कुमार गोकलानी ने पेश किया था। व सिंध के कानून मंत्री जियाउल हसन का कहना है कि बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। गौरतलब है कि सिंध के हैदराबाद, कराची जैसे जिलों में बहुतायत में हिंदु रहते हैं।
पाक के रूढि़वादी कानूनों के चलते उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इनमें बदलाव की जरूरत लंबे अर्से से महसूस की जा रही थी। गोकलानी का कहना है कि कानून के बनने के बाद हिंदु महिलाओं को अधिकार मिलेंगे।