जस्टिस चेलमेश्वर बोले, नहीं चाहता मेरा फैसला 24 घंटे के अंदर पलट दिया जाए

Edited By Seema Sharma,Updated: 12 Apr, 2018 02:00 PM

do not want to overturn orders within 24 hours justice chelameswar

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने मुकद्दमों के बंटवारे को नियमित करने संबंधी पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध किए जाने के अनुरोध पर विचार करने से आज इंकार कर दिया। सीनियर भूषण की ओर से उनके पुत्र...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने मुकद्दमों के बंटवारे को नियमित करने संबंधी पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध किए जाने के अनुरोध पर विचार करने से आज इंकार कर दिया। सीनियर भूषण की ओर से उनके पुत्र प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया। जूनियर भूषण ने कहा कि संबंधित याचिका की अभी तक नंबरिंग भी नहीं की गई है, इस पर न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि माफ करेंगे, हम इस मामले पर विचार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारा एक और आदेश 24 घंटे के भीतर ही पलट दिया जाए।
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उन्होंने कहा, (सेवानिवृत्ति में) दो माह बचे हैं। मैं यह सुनना नहीं चाहता कि मैं (सीजेआई का) पद लेना चाहता हूं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कोई आदेश 24 घंटे के भीतर पलट दिया जाए।न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि उनके खिलाफ देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है कि वह किसी पद के चक्कर में हैं। इसके बाद जूनियर भूषण ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह याचिकाकर्त्ता के अनुरोध पर विचार करेंगे।
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सीनियर भूषण ने अपनी याचिका में कहा है कि विभिन्न पीठों को मुकद्दमे आवंटित करने के मामले में मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से भी राय मशविरा करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि सीजेआई ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं, इसलिए इस याचिका को उनके नेतृत्व वाली पीठ के बजाए किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सीनियर भूषण की यह याचिका कांग्रेस पार्टी द्वारा सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न लाने के फैसले के बाद दायर की गई है।

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