डॉक्टर खुदकुशी मामलाः AAP MLA प्रकाश जारवाल को अदालत से झटका, नहीं मिली जमानत

Edited By Yaspal,Updated: 28 May, 2020 07:59 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने दक्षिणी दिल्ली में एक डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गयी सुनवाई में...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने दक्षिणी दिल्ली में एक डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गयी सुनवाई में विधायक को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले में जमानत के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है।

आप विधायक के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत से कहा कि ‘सुसाइड नोट' में अलग-अलग लिखावट थी और मामले में जैसा कि आरोप लगाया गया जरवाल के नाम पर कोई अवैध संपत्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी मौजूदा विधायक हैं इसलिए उनके भागने की कोई आशंका नहीं है।'' जमानत याचिका का विरोध करते हुए लोक अभियोजक मनीष रावत ने कहा कि विधायक के खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप हैं और इस मामले में जांच लंबित है। राजेंद्र सिंह (52) ने 18 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली के दुर्गा विहार में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी।

एक चिट्ठी में डॉक्टर सिंह ने अपनी मौत के लिए जरवाल को जिम्मेदार ठहराया था। जरवाल की तरह सिंह भी 2007 से दिल्ली जल बोर्ड के साथ पानी की आपूर्ति के काम में जुड़े हुए थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके सहयोगी सिंह सहित पानी के टैंकर के दूसरे मालिकों से धन की उगाही कर रहे थे।

 

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