Edited By rajesh kumar,Updated: 04 Aug, 2022 01:22 PM
उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को अभी एकनाथ शिंदे धड़े की उस याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि उसे ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनावी चिह्न दिया जाए।
नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को अभी एकनाथ शिंदे धड़े की उस याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि उसे ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनावी चिह्न दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी।
पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर फैसला लेंगे कि मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।'' उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस संकट से राजनीतिक दलों में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्य करार देने समेत संवैधानिक मुद्दे पैदा हुए हैं।