केजरीवाल सरकार ने HC में कहा- दहेज मर्डर केस के आरोपी भी अंतरिम जमानत पाने के योग्य

Edited By Seema Sharma,Updated: 22 Jun, 2020 03:41 PM

dowry murder case accused also eligible for interim bail delhi govt

आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि हाई पॉवर कमेटी ने निर्णय किया कि कोरोना के दौरान जेलों को खाली करने के क्रम में दहेज हत्या मामलों के आरोपी भी अंतरिम जमानत पाने के योग्य हैं। यह दलील मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल...

नेशनल डेस्कः आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि हाई पॉवर कमेटी ने निर्णय किया कि कोरोना के दौरान जेलों को खाली करने के क्रम में दहेज हत्या मामलों के आरोपी भी अंतरिम जमानत पाने के योग्य हैं। यह दलील मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दी गई जो कोविड-19 के दौरान दहेज हत्या मामलों के आरोपियों को अंतरिम जमानत देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने अदालत को बताया कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने 20 जून को हुई एक बैठक में तय किया कि दहेज हत्या के मामलों में दो साल से ज्यादा जेल काट चुके आरोपी 45 दिन की अंतरिम जमानत पाने के योग्य हैं।

 

अग्रवाल ने पीठ को यह भी बताया कि ऐसे मामलों में आरोपी बनाए गए ससुराल पक्ष के उन लोगों को भी राहत दी जा सकती है जो एक साल से अधिक जेल में रह चुके हैं। दिल्ली सरकार के वकील की दलील पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी द्वारा याचिका में उठाई गई शिकायतों का “निवारण होता है” और याचिका का निपटान किया। त्रिपाठी ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि उन्होंने 24 मई को हाई पावर कमेटी को प्रतिवेदन दिया था कि दहेज हत्या मामलों में आरोपियों को कोविड वैश्विक महामारी के दौरान अंतरिम जमानत दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जेलों को खाली करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था।

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