Edited By Pardeep,Updated: 11 Dec, 2020 10:14 PM
महाराष्ट्र सरकार ने अपने सराकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए अपने कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सही कपड़े पहनने को कहा है। आदेश
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने अपने सराकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए अपने कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सही कपड़े पहनने को कहा है। आदेश के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को अब कार्यालय में टी-शर्ट और जींस पहनने पर रोक होगी। इतना ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर भी आने की इजाजत नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा, 'महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को कहा कि वह अब ऑफिस में टीशर्ट और जींस पहनकर नहीं आए।' इस आदेश के मुताबिक, महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट-शर्ट और जरूरत पड़ने पर दुपट्टा ले सकती हैं। वहीं पुरुष शर्ट-पैंट पहन सकते हैं। वहीं, महिला कर्मचारी चप्पल, सैंडल या शूज और पुरुष शूज या सैंडल पहन सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, 'यह पाया गया है कि कई सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ सौम्य कपड़े नहीं पहनकर आते हैं। इससे लोगों के बीच सरकार कर्मचारियों की इमेज खराब होती है।' इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लोग सरकारी कर्मचारियों से 'अच्छे बर्ताव और पर्सनालिटी की उम्मीद करते हैं। अगर कर्मचारियों की पोशाक अनसुटेबल या गंदा होगा तो इसका असर उनके कपड़ों पर भी होगा।'
राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कहा कि, वह कम से कम एक दिन शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनकर आए। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से 8 दिसंबर को यह आदेश जारी किया गया था।