Edited By Pardeep,Updated: 22 Dec, 2019 12:06 AM
भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हार्ट...
नेशनल डेस्कः भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हार्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई 2016 को बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। रास्ते में औराई के कैयरमऊ स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर से उसकी टक्कर हुई। भीषण टक्कर में आठ बच्चों की मौत हो गई थी जबकि 14 अन्य घायल हो गए थे। हादसे के वक़्त वैन चालक राशिद खान इयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और ट्रेन को आते देख वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था।
इस मामले में पुलिस ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी के मुताबिक फ़ास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश आनंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद को दोषी पाते हुए उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।