चौटाला पर चला ED का चाबुक, दिल्ली में 1.94 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

Edited By Anil dev,Updated: 18 May, 2019 09:19 AM

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प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व अन्य के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले के सिलसिले में चौटाला की दिल्ली स्थित 1.94 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन...

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व अन्य के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले के सिलसिले में चौटाला की दिल्ली स्थित 1.94 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि चौटाला से संबद्ध एक भूखंड व एक फार्म हाऊस को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। 

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ई.डी. का यह मामला ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटों अजय व अभय चौटाला तथा अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में सी.बी.आई. द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। सी.बी.आई. ने इन सभी पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए थे। ई.डी. के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 1.94 करोड़ रुपए है। पिछले महीने जांच एजैंसी  ने  ओम  प्रकाश  चौटाला की 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ई.डी. ने बताया कि इस मामले में अब तक 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 


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‘भ्रष्टाचार का यह मामला 1993 से 2006 के बीच का’ अधिकारियों के मुताबिक भ्रष्टाचार का यह मामला 1993 से 2006 के बीच का है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में चौटाला परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की थी। चौटाला के बेटे अजय और अभय चौटाला की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को भी प्रवर्तन निदेशालय ने खंगाला था। पिछले साल 17 जुलाई को भी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित विशेष अदालत में प्राथमिक चार्जशीट दर्ज की थी। उस चार्जशीट पर अदालत ने 27 नवम्बर 2018 को संज्ञान लिया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच अभी भी जारी है।            

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