Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Sep, 2017 11:02 PM
आयोग ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए के तहत कोड़ा पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि कोड़ा 2009 में निर्दलीय सांसद का चुनाव जीते थे
रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। बुधवार को चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगा दी। आयोग ने मधु कोड़ा से 2009 लोकसभा चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा मांगा था, जिसका सही ढंग से जवाब न देना उन्हें भारी पड़ गया।
आयोग के जारी किए गए आदेश में मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त अचल कुमार ज्योति और चुनाव आयुक्त ओपी रावत के हस्ताक्षर हैं। आयोग ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए के तहत कोड़ा पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि कोड़ा 2009 में निर्दलीय सांसद का चुनाव जीते थे।
चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा से अक्टूबर 2010 में पूछा था कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए राशि खर्च करने के आरोप में क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए।
कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 18 लाख रुपए से ज्यादा चुनाव में खर्च किए थे। चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के ब्योरे में बहुत कम राशि खर्च किए जाने की जानकारी उपलब्ध कराई थी।
आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कोयला घोटाले के भी आरोपी हैं। मधु कोड़ा का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आ चुका है और कई सालों तक वो जेल में भी रह चुके हैं। कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।