चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप उपचुनाव पर लगाई रोक, केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला

Edited By Yaspal,Updated: 30 Jan, 2023 07:06 PM

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निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति) के निर्वाचित सदस्य मोहम्मद फैजल पडिप्पुरा को दोषी करार दिए जाने के फैसले और उनकी सजा को केरल हाईकोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के मद्देनजर वहां उपचुनाव कराने का निर्णय रोक लिया है

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति) के निर्वाचित सदस्य मोहम्मद फैजल पडिप्पुरा को दोषी करार दिए जाने के फैसले और उनकी सजा को केरल हाईकोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के मद्देनजर वहां उपचुनाव कराने का निर्णय रोक लिया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि केरल हाईकोर्ट, एर्नाकुलम के 25 जनवरी के फैसले को द्दष्टिगत रखते हुए आयोग ने वहां उपचुनाव रोकने और उसके लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला किया है।

आयोग ने 18 जनवरी को जारी प्रेस नोट में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के साथ केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक मात्र संसदीय सीट के लिए 27 फरवरी को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसकी मतगणना दो मार्च को कराई जानी थी।

लक्षद्वीप सीट का जनप्रतिनिधत्व कर रहे सदस्य फैजल पडिप्पुरा को कवारत्ति सत्र न्यायालय द्वारा 2017 के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद वहां उपचुनाव कराने का फैसला किया गया। सत्र न्यायालय ने 11 जनवरी को फैसला सुनाया था। फैजल ने उस फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को सत्र अदालत के फैसले और उसके द्वारा श्री फैजल को सुनायी गयी सजा को निलंबित कर दिया था।

 

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