EC ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न पर रोक की बढ़ाई अवधि

Edited By ,Updated: 21 Apr, 2017 04:50 PM

ec extended the ban on the election symbol of aiadmk

चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिह्न ‘दो पत्ती’ पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिह्न ‘दो पत्ती’ पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिए और वक्त मांगा है। वीके शशिकला और पनीरसेलवम गुटों की आेर से अपने दावों का समर्थन करने वाले दस्तावेज सौंपने के लिए और वक्त मांगा गया है क्योंकि वे विलय के लिए मतभेदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कल आदेश में कहा कि प्रतिवादियों ने 17 अप्रैल से आठ हफ्तों का और वक्त मांगा है ताकि दस्तावेज एवं हलफनामे दाखिल किए जा सकें, जिनके जरिए वे पार्टी की संगठनात्मक शाखा में अपना संख्या बल साबित करना चाहते हैं।

आदेश के मुताबिक आयोग ने दोनों गुटों के अनुरोधों पर विचार किया और 16 जून तक का समय देने का फैसला किया है। आयोग ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाने का उसका पहले का आदेश विवाद का अंतिम हल होने तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि आयोग ने 23 मार्च को एक अंतरिम आदेश जारी कर अन्नाद्रमुक के ‘दो पत्ती’ चुनाव चिह्न पर रोक लगाते हुए कहा था कि दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमे पार्टी के चुनाव  चिह्न और इसके नाम का इस्तेमाल आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं कर सकते। हालांकि, मतदाताओं को खरीदने में धन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के बाद उपचुनाव रद्द कर दिया गया था। इसकी नई तारीख की घोषणा अभी की जानी है।

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