मद्रास HC बोला-कोरोना की दूसरी लहर के लिए EC जिम्मेदार, अधिकारियों पर लगना चाहिए हत्या का चार्ज

Edited By Seema Sharma,Updated: 26 Apr, 2021 02:35 PM

ec responsible for corona second wave madras high court

देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में...

नेशनल डेस्क: देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में कोरोना मामले बढ़ रहे थे फिर भी चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों क्यों नहीं रोकीं। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने कहा कि देश में दूसरी लहर के से तेजी से फैलने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में चुनाव अधिकारियों पर हत्या का चार्ज लगाया जाए तो य गलत नहीं होगा।

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वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावों में कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, वोटिंग वाले दिन भी नियमों का पालन हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब रैलियां हो रही थीं तब आपका प्लान क्या था। रैलियों के समय पर क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनट पर था। वहीं हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई रिजल्ट वाले दिन के लिए कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ और अगर उसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ तो हम मतगणना नहीं होने देंगे।

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कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले सेहत है और स्वास्थ्य अहम मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि आज तो हालात ऐसे हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को 2 मई के लिए हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए। कोर्ट आयोग से 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने को कहा है। बता दें कि तमिलनाडु में चुनाव खत्म होते ही कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है। देश में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। देश कोरोना के साथ ही ऑक्सीजन की कमी से भी दो-चार हो रहा है।

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