Edited By shukdev,Updated: 11 Dec, 2019 11:12 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची धनशोधन जांच मामले में 600 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को कुर्क किया गया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित सीजे हाउस की...
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची धनशोधन जांच मामले में 600 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को कुर्क किया गया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल, मुंबई के ताड़देव में अरुण चैंबर्स में स्थित एक कार्यालय, क्रॉफर्ड मार्केट में तीन वाणिज्यिक दुकानें और लोनावला में बंगले और जमीन (पांच एकड़ से अधिक) शामिल हैं।
संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो अस्थाई आदेश जारी किए गए।
इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपए है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मिर्ची ने ये संपत्तियां ‘अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर' अर्जित की थी। ईडी ने हाल में मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। मिर्ची की लंदन में 2013 में मौत हो गई थी।
मिर्ची पर मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली के अपराधों में वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने का आरोप था। ईडी ने कहा, ‘वह (मिर्ची) एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ डीलर और तस्कर था जिसने भारी संपत्ति जुटायी थी और विश्वभर में विभिन्न अचल संपत्तियों और व्यवसायों का अधिग्रहण किया था।' पीएमएलए मामला मुंबई पुलिस की कई प्राथमिकियों के आधार पर है।