कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार 17 सितंबर तक ED की कस्टडी में

Edited By prachi upadhyay,Updated: 13 Sep, 2019 06:03 PM

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की नौ दिनों की हिरासत समाप्त होने पर शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। जहां दिल्ली कोर्ट ने शिवकुमार को 17 सितंबर तक ED की हिरासत में

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की नौ दिनों की हिरासत समाप्त होने पर शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। जहां दिल्ली कोर्ट ने शिवकुमार को 17 सितंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिनों के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था। 
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ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है। इसके साथ ही ईडी ने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि आपको शिवकुमार को हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? इस पर ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है।

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जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तीन सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शिवकुमार के साथ ही नई दिल्ली में स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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