Edited By Anil dev,Updated: 22 Jun, 2019 07:08 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से कहा कि पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यपर्ण को लेकर एंटीगुआ पर दबाव बनाया जा रहा है । ईडी ने मुंबई की अदालत को बताया कि वह एंटीगुआ से...
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक अदालत में पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ काउंटर हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें उसने लिखा है, 'मेडिकल कारण और अदालत को गुमराह करके कानूनी कार्रवाई में देरी करने के लिए स्पष्ट तौर पर परिस्थितियां खड़ी की गई हैं।'
ईडी ने अपने जवाब में कहा कि मेहुल चोकसी को जांच में शामिल होने के कई मौके दिए गए लेकिन वह पूछताछ में टाल-मटोल करता रहा। चोकसी ने दावा किया है कि उसकी 6129 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है जोकि गलत है क्योंकि जांच के दौरान ईडी ने केवल 2100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है।
ईडी ने मुंबई की अदालत को बताया कि वह एंटीगुआ से चोकसी को भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस देने के लिए तैयार है जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ भी होंगे। इसके अलावा वह उसे भारत में सभी जरूरी इलाज व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा, 'मेहुल ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। उसने वापस आने से मना कर दिया है। इसलिए वह फरार और भगोड़ा है।'
ईडी ने मुंबई की अदालत को मेहुल चोकसी को एक हलफनमा दायर करने का निर्देश दिया है। जिसमें आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर जल्द से जल्द बताया जाए कि वह कब भारत लौटने की इच्छा रखता है। अपने हलफनामे में वह बताए कि किस निश्चित तिथि को वह भारत वापस आ रहा है।
इससे पहले 17 जून को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चोकसी ने कहा था कि उसने पीएनबी घोटाले में अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए देश छोड़ा है। फिलहाल कैरिबियाई देश एंटीगुआ में रहने वाले चोकसी ने अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि विदेश में चिकित्सा जांच और इलाज करवाने के लिए उसने जनवरी 2018 में देश छोड़ा था।
हलफनामे में चोकसी ने कहा था, 'मैंने देश को संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं छोड़ा है।' चोकसी ने उच्च न्यायालय में दायर की गई दो याचिकाओं के संबंध में हलफनामा दायर किया था। चोकसी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि ईडी द्वारा एक विशेष अदालत में दायर उस आवेदन को खारिज किया जाए जिसमें उसे एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई है। अपनी याचिका में चोकसी ने दोबारा कहा था कि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भारत लौटने में असमर्थ है।