Edited By vasudha,Updated: 19 Aug, 2019 06:56 PM
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने सोमवार को एक अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में जांच में शामिल होने से बच रहे हैं...
नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने सोमवार को एक अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में जांच में शामिल होने से बच रहे हैं। ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष ये आरोप लगाये, जो पुरी की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसके मार्फत उन्होंने अपने खिलाफ एक गैर जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध किया था।
जांच एजेंसी ने पुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने रविवार और सोमवार सहित कई मौकों पर पुरी को बुलाया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि एजेंसी पुरी के प्रति निष्पक्ष नहीं रही है, जो कि जांच में सहयोग करना चाहते हैं। अग्रवाल ने अदालत से कहा कि वह ईडी के साथ जांच में शामिल होना चाहते हैं लेकिन ईडी ने आज पूर्वाह्न 11 बज कर 55 मिनट पर उन्हें एक ई-मेल भेजा और दोपहर एक बजे बुलाया। यह अनुचित है। कोई व्यक्ति इतने कम समय के नोटिस में जांच में कैसे शामिल हो सकता है।
अदालत ने पुरी की याचिका पर अपना आदेश 21 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए ईडी की इस दलील का जिक्र किया था कि वह साक्ष्य से छेडछाड कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जैसा कि वह पहले भी कर चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को पुरी को 20 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। यह अदालत उस दिन इस विषय पर आगे की सुनवाई करने वाली है। उच्च न्यायालय ने ईडी को इस बात की इजाजत दी थी कि वह जरूरत पड़ने पर जांच के लिए पुरी को बुला सकता है। इस बीच, विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को 28 अगस्त तक अपने जवाब दाखिल करने की इजाजत दी।
विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को दोनों एजेंसियों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। जांच एजेंसियों ने कहा कि वे घोटाले से जुड़े इतालवी अदालत के आदेश के अनूदित प्रारूप हासिल करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के नागरिक एवं कथित बिचौलिये मिशेल ने इतालवी अदालत के आदेश को ईडी और सीबीआई के मामलों में अपनी जमानत याचिकाओं के लिए एक आधार के तौर पर उल्लेख किया है। मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उनके बारे में जांच पूरी हो गई है तथा उन्हें हिरासत में और अधिक रख कर किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब कभी जरूरत होगी, वह जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध होंगे। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित करा कर लाये जाने के बाद सीबीआई ने पिछले साल पांच दिसंबर को हिरासत में लिया था, जबकि ईडी ने उन्हें पिछले साल 22 दिसंबर को हिरासत में लिया था।