Edited By ,Updated: 14 Dec, 2016 02:09 PM
चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में ऐसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ 2 सीटों पर चुनाव न लड़ सके या ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाएं
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में ऐसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ 2 सीटों पर चुनाव न लड़ सके या ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाएं जिससे कोई उम्मीदवार यदि 2 सीटों पर चुनाव लड़ कर दोनों सीट पर जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के खर्च के लिए ‘‘उचित’’ धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।
जन-प्रतिनिधित्व कानून किसी व्यक्ति को आम चुनाव या उप-चुनाव में अधिकतम 2 सीटों से किस्मत आजमाने की इजाजत देता है।