EC ने 'एक सीट एक उम्मीदवार' का किया समर्थन, SC में दिया हलफनामा

Edited By vasudha,Updated: 04 Apr, 2018 02:02 PM

election commission support on one seat one candidate

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक कानून में संशोधन का समर्थन किया है...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक कानून में संशोधन का समर्थन किया है। हलफनामे में कहा गया कि दो जगह से चुनाव लड़ना फिर एक सीट छोड़ देना मतदाताओं के साथ अन्याय है, इससे आर्थिक बोझ पड़ता है। आयोग ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सके। 

स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर लगे रोक
बता दें कि भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए और स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाए। उनकी इस याचिका का चुनाव आयोग ने भी समर्थन किया है। आयोग की याचिका में कहा गया कि एक उम्मीदवार का दो सीटों पर लड़ने से न केवल सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है बल्कि विजेता उम्मीदवारों के मतदाताओं के साथ भी अन्याय होता है। 

SC ने केंद्र से मांगा जवाब 
याचिका में यह भी मांग की गई है कि यदि फिर भी उम्मीदवार ऐसा करते हैं तो खाली हुई सीट पर होने वाले उप-चुनावों में खर्च होने वाली रकम की भरपाई उनसे करवाई जाए। वहीं केंद्र की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।
 

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