Edited By Yaspal,Updated: 02 Aug, 2019 10:06 PM
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अब विदेश में भी आतंकी मामलों की जांच कर पाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आतंक रोधी जांच संगठन से जुड़े कानून में संशोधनों पर अधिसूचना जारी की...
नई दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अब विदेश में भी आतंकी मामलों की जांच कर पाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आतंक रोधी जांच संगठन से जुड़े कानून में संशोधनों पर अधिसूचना जारी की।
एनआईए कानून में नए संशोधन के बाद एजेंसी भारतीयों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, विदेश में भारतीय हितों, साइबर अपराधों तथा मानव तस्करी के खिलाफ जांच कर पाएगी।
अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा एक की उपधारा (2) के तहत मिली शक्तियों के तहत, केन्द्र सरकार दो अगस्त 2019 को इस कानून के प्रावधानों को लागू करती है। मुंबई आतंकी हमलों में 166 लोगों की मौत के एक साल बाद 2009 में एनआईए का गठन किया गया था।