दिल्ली HC के आदेश के बाद भी पेड़ों की कटाई जारी, NBCC के खिलाफ अवमानना याचिका

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Jun, 2018 04:42 PM

even after the order of delhi hc tree cutting continues

दिल्ली हाईकोर्ट में आज याचिका दायर कर एनबीसीसी के खिलाफ अदालती अवमानना कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनबीसीसी ने आवासीय परियोजना के लिए चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटने का हलफनामा दिया था, जिसका वह कथित तौर पर...

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज याचिका दायर कर एनबीसीसी के खिलाफ अदालती अवमानना कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनबीसीसी ने आवासीय परियोजना के लिए चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटने का हलफनामा दिया था, जिसका वह कथित तौर पर उल्लंघन कर रहा है। न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अवमानना याचिका का उल्लेख किया गया।

पीठ ने कहा कि इस पर चार जुलाई को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। मुख्य याचिका में परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) और पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज करने का अनुरोध करते हुए दावा किया गया है कि इससे 16500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी होगी। पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने अवमानना याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि 25 जून को अदालत में दिए गए हलफनामे की राष्ट्रीय भवन एवं निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने जानबूझकर अवहेलना की।

एनबीसीसी दक्षिण दिल्ली की आधा दर्जन कॉलोनियां का पुर्निवकास कर रहा है। इसमें कहा गया है कि 25 जून के आदेश के मुताबिक कथित रूप से अवमानना करने वाले (एनबीसीसी सीएमडी) ने हलफनामा दिया था कि इलाके में चार जुलाई तक पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी लेकिन झा ने कल देखा कि एनबीसीसी के अधिकारी और कामगार दक्षिण दिल्ली के नेताजी नगर में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं।

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